पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री Imran Khan तोशाखाना केस में दोषी करार, 3 साल की सजा

इस वक्त की बड़ी खबर पाकिस्तान से आ रही है, जहां पाकिस्तान पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को लाहौर के जिला एवं सत्र न्यायालय ने तोशाखाना(सरकारी उपहार) केस का दोषी करार दिया है और 3 साल कठोर करावास की सजा सुनाई है जिसके बाद उन्हें लाहौर से गिरफ्तार कर लिया गया है।
तोशाखाना केस में इमरान खान की मुश्किलें थमने का नाम नही ले रही है उन्हें इस मामलें में 3 साल कारावास की सजा सुना दी गई है जिसके बाद उनके चुनाव लड़ने पर भी प्रश्न चिंह लग जाता है।
जानकारों के कहना है कि सजा होने के कारण इमरान खान नवंबर से होने वाले आम चुनावों में भाग भी नही ले पाएंगे। इससे कयास लगाए जा रहे है कि वह आगामी चुनाव नही लड़ पाएंगे।
अगर इमरान खान इन आम चुनावों में भाग नही ले पाते है तो उनकी पार्टी तहरीक-ए-इंसाफ(पीटीआई) का भविष्य भी अधर में नजर आ रहा है।
इमरान खान का पाकिस्तान में अब राजनैतिक भविष्य क्या होने वाला है यह तो आने वाला समय ही बताएगा। मगर हाल के हालातों के देखते हुए कहा जा सकता है कि अब इमरान खान का फिर से उठना मुश्किल नजर आ रहा है।

तोशाखाना केस क्या है ?

तोशाखाना फारसी शब्द है जिसका अर्थ होता है ‘खजाने वाला कमरा’। पाकिस्तान में तोशाखाना की स्थापना साल 1974 में की गई जिसका उद्देष्य यह था कि पाकिस्तान में उच्च ओदो पर बैठे व्यक्तियों को मिलने वाले उपहारों को तोशाखाना में जमा करवाना होता है जिनकी समय अवधि 30 दिन की होती है।
जब भी पाकिस्तान का प्रधानमंत्री विदेश यात्रा पर जाता है तो उन्हें उपहार स्वरूप महंगी चीजें भेंट स्वरूप दी जाती है। अभी हाल के विवाद में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पर आरोप है कि उन्होंने तोशाखाना के उपहारों को बेच दिया है जिसके कारण उन्हें 3 वर्ष की कारावास की सजा सुनाई गई है।

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