आज से होंगे देश में बड़े बदलाव जानिए यहां सब कुछ

देश में अक्टूबर माह के शुरूआत से ही बड़े बदलाव होने वाले है इनमें ऑयल मार्केटिंग कंपनी, काॅमर्षियल गैस सिलेंडर इसके अलावा छोटी बचत योजनाओं में भी ब्याज दर में राहत मिलने वाली है।
अक्टूबर माह के शुरूआत से ही देश में बड़े बदलाव लागू होने वाले है, जिनमें कुछ राहत भरे है तो कुछ एक बार के लिए आपकों भी झटका दे सकते है। RBI द्वारा कुछ राहत भरे निर्णय लिए गए है तो वहीं ऑयल मार्केटिंग कंपनियों द्वारा 19 किलोग्राम के काॅमर्षियल एलपीजी सिलेंडर के दामों में भी भारी इजाफा कर बोझ बढ़ाने का कार्य किया गया है।

बर्थ सर्टिफिकेट बना सिंगल डाॅक्यूमेंट:

बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन एक्ट, 2023 के अनुसार देशभर में अब जन्म प्रमाण पत्र सिंगल डाॅक्युमेंट बन गया है। मतलब जिस प्रकार आप ज्यादातर जगहों पर अन्य किसी डाॅक्यूमेंट का इस्तेमाल करते है ठीक उसी प्रकार बर्थ सर्टिफिकेट का भी आप अब हर किसी जगह इस्तेमाल कर सकते है। यह उसी प्रकार मान्य होगा जिस प्रकार आधार कार्ड, पैन कार्ड या अन्य सरकारी दस्तावेज मान्य होता है।
आप अब जन्म प्रमाण पत्र का इस्तेमाल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेने, नया ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने, वोटर लिस्ट में नाम जुड़वान या आधार नंबर या मैरिज रजिस्ट्रेशन या फिर सरकारी नौकरी में नियुक्ति पाने के लिए सिंगल डाॅक्युमेंट के रूप में इसका इस्तेमाल कर सकते है।

LPG सिलेंडर 209 रूपये महंगा:

आज से देश भर में काॅमर्षियल गैस सिलेंडर के दामों में 209 रूपये की बढ़ोतरी कर दी गई है। IOCL के मुताबिक 1 अक्टूबर 2023 से 19 किलोग्राम वाले काॅमर्षियल गैस सिलेंडर 209 रूपए महंगा कर दिया गया है। अब राजधानी दिल्ली में यह सिलेंडर 1731.50 रूपये के दाम पर पहुंच गया है। इससे पहले इसकी कीमत 1522 रूपये रही थी।
वहीं कोलकाता में काॅमर्षियल सिलेंडर 19 किलोग्राम की कीमत 1636 रूपये से बढ़कर 1839.50 रूपये पर पहुंच गई है और मुंबई में इस सिलेंडर की कीमत 1684 रूपये जबकि चेन्नई में यह सिलेंडर 1898 रूपये में मिलना शुरू हो गया है।

TCS में बड़ा बदलाव:

अक्टूबर माह की प्रथम तारीख से TCS का नया नियम भी लागू हो गया है। RBI द्वारा लिबराइज्ड रेमिटेंस स्कीम के तहत विदेश में मेडिकल या एजुकेशन के अलावा अन्य किसी उद्देष्य के लिए 7 लाख रूपये से अधिक का लेन-देन होने पर 20 प्रतिशत का टीसीएस लगेगा इससे कम का लेन-देन होने पर नया नियम लागू नही होगा। इसका असर विदेषी शेयर बाजार में निवेश करने वालों पर, म्यूचुअल फंड, क्रिप्टो में निवेश करने वालों पर असर पड़ेगा।

2000 रूपए के नोट की डेडलाइन:

RBI द्वारा 2000 रूपये के नोट बदलवाने और जमा कराने की डेडलाइन को 30 सितंबर से आगे बढ़ा दिया है। अब आरबीआई ने नई डेडलाइन 07 अक्टूबर कर दी है। आपकों पता है कि आरबीआई ने 19 मई को 2000 के नोट का चलन से बाहर कर दिया था। 31 मार्च तक बाजार में गुलाबी नोटों की संख्यार 3.56 लाख करोड़ रूपए की थी और 29 सितंबर तक 96 प्रतिशत नोट 19 क्षेत्रीय कार्यालयों के जरिए वापस जमा हो गए है। अभी तक आरबीआई के पास 3.42 लाख करोड़ रूपए पहुंच चुके है वहीं अभी 0.14 लाख करोड़ रूपए अभी भी बाजार में घूम रहे है जिन्हें 7 अक्टूबर तक जमा करवाना या बदलवाना अनिवार्य है।

स्माॅल सेविंग स्कीम्स:

अक्टूबर की 1 तारीख से स्माॅल सेविंग स्कीम्स में शामिल 5 साल की रेकरिंग डिपाॅजिट पर ब्याज दर में 0.2 फीसद की बढ़ोतरी लागू हो गई है। रेकरिंग डिपाॅजिट की ब्याज दर 6.5 फीसद से बढ़कर 6.7 फीसद हो गई है। नई दर का फैसला सरकार द्वारा 29 सितंबर को किया गया है। अब एक साल की समयावधि के लिए डिपाॅजिट करने पर 6.9 फीसदी, 2 साल की समयावधि के लिए 7 फीसद, 3 साल की टाइम डिपाॅजिट के लिए 7 व 5 वर्ष के डिपाॅजिट के लिए 7.5 फीसदी का ब्याज मिलता रहेगा।

Leave a Comment